Bihar PHQ का जबरदस्त कार्रवाई – बगैर साक्ष्य के जेल भेजा, बरामद मोबाइल पचाया – SHO नीरज सहित इतने हुए सस्पेंड विभागीय कार्रवाई जारी

पटना में राजीव नगर थाना में हुआ बड़ा खेल, संदेह के आधार पर चोरी के आरोप में पकड़ कर भेजा जेल, जब्ती में मोबाइल बाइक को बताया चोरी का, जब्ती से अलग पांच कीमती मोबाइल को पचाया पुलिसकर्मियों ने

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पटना में राजीव नगर थाना में हुआ बड़ा खेल, संदेह के आधार पर चोरी के आरोप में पकड़ कर भेजा जेल, जब्ती में मोबाइल बाइक को बताया चोरी का, जब्ती से अलग पांच कीमती मोबाइल को पचाया पुलिसकर्मियों ने, डीजीपी को मिली शिकायत तो जांच में हुआ बड़ा खुलासा। खुलासा के बाद हो गया SHO सहित अन्य निलंबित
 
बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी को आवेदक विनोद कुमार सिंह सा० राजीव नगर पटना, के द्वारा राजीव नगर थाना कांड संख्या 613/22, दिनांक 13.11.22 धारा 414 भा०द०वि० के संबंध में आवेदन देकर जांच की मांग की गई।
आवेदन की जाँच पुलिस मुख्यालय के स्तर से करायी गयी। जांचोपरांत पाया गया कि राजीव नगर थाना के द्वारा संदेह के आधार पर एक मोटरसाइकिल एवं दो मोबाइल जब्त किया गया और तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 
इसके बाद उनके निशानदेही पर आवेदक विनोद कुमार सिंह के दुकान पर छापामारी कर उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया एवं बिना जब्ती सूची बनाएं काफी संख्या में मोबाइल ले लिया गया। बाद में 5 कीमती मोबाईल अवैध ढंग से पुलिसकर्मियों द्वारा रखकर एवं तीन मोबाईल का जब्ती सूची बनाकर शेष मोबाईल आवेदक को वापस कर दिया गया। 
 
 

छापेमारी के आरंभ में चोरी का होने के संदेह के आधार पर जो दो मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त किया गया था उस संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया। कांड के आइओ द्वारा और न ही कोई समीक्षा की गयी थानेदार द्वारा ,आवेदक के दुकान से लिए गये मोबाइल में से जिन तीन मोबाइल को जब्त किया गया था उसके बारे में यह साक्ष्य पाया गया कि वे चोरी के नहीं थे। इसके बावजूद आवेदक के पुत्र सहित सभी के विरूद्ध बिना किसी भी साक्ष्य के आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया।

हुई कार्रवाई 
राजीव नगर थाना के द्वारा कार्रवाई को विधि-सम्मत नहीं पाते हुए तत्कालीन अंचल निरीक्षक गौतम कुमार, तत्कालीन पु० अ० नि०-सह-थानाध्यक्ष नीरज कुमार,  पु०अ०नि० शंभु शंकर सिंह (वादी), पु० अ० नि० श्याम नारायण सिंह अनुसंधानकर्ता, सि0/5898 अनिल कुमार, सि0/5615 ब्रज किशोर प्रसाद,  सि0/6452 हरिश्चन्द्र सिंह, सि0/7996 प्रभास कुमार पासवान , सि0/7234 ओमप्रकाश एवं चालक सि०/87 बाल किशोर यादव सभी तत्कालीन राजीव नगर थाना, पटना को निलंबित करते हुए सभी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है।

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