आवेदन की जाँच पुलिस मुख्यालय के स्तर से करायी गयी। जांचोपरांत पाया गया कि राजीव नगर थाना के द्वारा संदेह के आधार पर एक मोटरसाइकिल एवं दो मोबाइल जब्त किया गया और तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
छापेमारी के आरंभ में चोरी का होने के संदेह के आधार पर जो दो मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त किया गया था उस संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया। कांड के आइओ द्वारा और न ही कोई समीक्षा की गयी थानेदार द्वारा ,आवेदक के दुकान से लिए गये मोबाइल में से जिन तीन मोबाइल को जब्त किया गया था उसके बारे में यह साक्ष्य पाया गया कि वे चोरी के नहीं थे। इसके बावजूद आवेदक के पुत्र सहित सभी के विरूद्ध बिना किसी भी साक्ष्य के आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया।
हुई कार्रवाई
राजीव नगर थाना के द्वारा कार्रवाई को विधि-सम्मत नहीं पाते हुए तत्कालीन अंचल निरीक्षक गौतम कुमार, तत्कालीन पु० अ० नि०-सह-थानाध्यक्ष नीरज कुमार, पु०अ०नि० शंभु शंकर सिंह (वादी), पु० अ० नि० श्याम नारायण सिंह अनुसंधानकर्ता, सि0/5898 अनिल कुमार, सि0/5615 ब्रज किशोर प्रसाद, सि0/6452 हरिश्चन्द्र सिंह, सि0/7996 प्रभास कुमार पासवान , सि0/7234 ओमप्रकाश एवं चालक सि०/87 बाल किशोर यादव सभी तत्कालीन राजीव नगर थाना, पटना को निलंबित करते हुए सभी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है।